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Jammu & Kaashmir News निजी कोचिंग सेंटर में छात्रों को पढ़ाने के आरोप में शिक्षक निलंबित
आदेश में आगे कहा गया है, "निलंबन की अवधि के दौरान, निलंबित व्यक्ति जिला शिक्षा और प्रशिक्षण अनंतनाग के प्रमुख संस्थान से जुड़ा रहेगा।"

स्टेट चीफ मुश्ताक पुलवामा जम्मू/कश्मीर
अनंतनाग, मई : दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक निजी कोचिंग सेंटर में छात्रों को पढ़ाने के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस बाबत औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। “जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1956 के नियम 31 के संदर्भ में, श्री बिलाल अहमद लोन शिक्षक मध्य विद्यालय गरौरा वर्तमान में मॉडल बॉयज़ हायर सेकेंडरी अनंतनाग में तैनात आचरण की जांच लंबित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियम, 1971, आरटीई अधिनियम, 2009 के अध्याय (IV) की धारा 28, 2022 के परिपत्र संख्या 49-जेके (एडू), दिनांक 17.11.2022 के नियम 10 के उल्लंघन के प्रभाव में, एक आदेश पढ़ता है