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Uttarakhand News नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की कैद, 58 हजार जुर्माना

रिपोर्टर राजेश सिंह राजा कोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड

पौड़ी विशेष सत्र न्यायाधीश  पोक्सो की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल की कैद और 58 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक साल चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी पारित किए। मामला तहसील क्षेत्र सतपुली का है। विशेष लोक अभियोजक  पोक्सो  बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 13 सितंबर 2020 को एक नाबालिग बिना बताए अपने घर से कहीं चली गई। स्वजन ने खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। 15 सितंबर 2020 को नाबालिग की मां ने एक तहरीर राजस्व चौकी में दी जिसमें उन्होंने बेटी के घर से कहीं चले जाने तथा धर्मेंद्र नाम के युवक पर भगाकर ले जाने का शक जाहिर किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि विवेचना के दौरान नौ अक्टूबर को नाबालिग को अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने बरामद कर लिया। पीड़िता ने पुलिस व मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में बताया कि अभियुक्त घटना के दिन उसके गांव आया और शादी का झांसा देकर जबरदस्ती उसे हिमाचल प्रदेश ले गया। वहां किराए के कमरे में रखा तथा पत्नी के रूप में रखा। पीड़िता के बयानों के आधार पर विवेचक ने पोक्सो एक्ट भी लगा दिया। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। बताया गया कि अभियुक्त शादीशुदा है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) आशीष नैथानी की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।

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