उत्तराखण्ड

नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, खनन सचिव से 12 जनवरी तक मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में मशीनों से खनन पर लगाई रोक, खनन सचिव से 12 जनवरी तक मांगा जवाब

रिपोर्टर कपिल सक्सैना जिला नैनीताल उत्तराखंड

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा है कि वन निगम (Uttarakhand Forest Corporation) की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैसे है. 12 जनवरी तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने के आदेश दिए हैं.


नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने प्रदेश में मशीनों के द्वारा खनन किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मशीनों से खनन पर रोक लगाते हुए सचिव खनन से पूछा है कि वन निगम (Uttarakhand Forest Corporation) की वेबसाइट पर प्रति कुंतल रॉयल्टी 31 रुपया और प्राइवेट खनन वालों की वेबसाइट पर 12 रुपया प्रति कुंतल रॉयल्टी कैस

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