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Uttar Pradesh News निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय

रिपोर्टर गुफरान खान भदोही उत्तर प्रदेश

भदोही। निकाय चुनाव में अध्यक्ष एवं सदस्य पद पर दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा आयोग ने तय कर दी है। अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों की दावेदारी पर भी संकट आ सकता है। 2017 के चुनाव से इस बार दोगुने से अधिक रकम प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। जिले में दो नगर पालिका भदोही, गोपीगंज, पांच नगर पंचायत ज्ञानपुर, खमरिया, सुरियावां, नई बाजार और घोसिया है। जिले में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया करीब करीब समाप्त हो गई है। नाम वापसी के साथ ही सिर्फ मतदान होना है।

नामांकन से लेकर मतदान होने तक प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी रखी जाएगी। निर्वाचन विभाग के मुताबिक 2017 में नगर पालिका अध्यक्ष चार लाख, सदस्य 40 हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष एक लाख और सदस्य 20 हजार खर्च कर सकते थे, जबकि अब 25 से 40 वार्ड वाली पालिका में अध्यक्ष प्रत्याशी नौ लाख, जबकि 41 से 55 वार्ड वाले पालिका में 12 लाख खर्च कर सकेंगे। पालिका के सदस्यों ने 2017 में 40 हजार खर्च किया था, जबकि अब दो लाख तक खर्च कर सकेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी 2017 में एक लाख और अब ढाई लाख तक खर्च करेंगे। सदस्यों का खर्च 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी ने कहा कि चुनाव के खर्च के लिए प्रत्याशी को अलग से बैंक खाता खोलना होगा। जिसकी सूचना रिटर्निंग आफिसर संग व्यय अनुश्रवण कमेटी को दी जाएगी। प्रत्याशी खर्च का लेखाजोखा अपने पास रखेगा। मतगणना के तीन माह के अंदर खर्च का ब्यौरा जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखी जाएगी। तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करने पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी!

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