IC News and Media House Private Limited


ब्रेकिंग न्यूज़

गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई: दो आरोपियों की 6.70 लाख की संपत्ति कुर्क

धोखाधड़ी और रंगदारी से अर्जित संपत्ति पर पुलिस-राजस्व विभाग का शिकंजा, XUV कार और बाइक जब्त

 

मनकापुर, गोण्डा। अपराध के जरिए अर्जित की गई अवैध संपत्ति के खिलाफ पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों की कुल 6.70 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क कर ली। कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई।

पुलिस के अनुसार शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू, निवासी सुनसुनिया बेलभरिया रामगुलाम, थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती और फिरोज अहमद, निवासी मल्हीपुरवा, थाना छपिया, गोण्डा ने कथित रूप से संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी एवं रंगदारी वसूली जैसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं।

अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा रिपोर्ट तैयार कर सक्षम अधिकारियों को भेजी गई थी। आदेश प्राप्त होने के बाद गुरुवार को पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

कार्रवाई के दौरान शिवम त्रिपाठी की XUV कार संख्या UP51BD1223, जिसकी अनुमानित कीमत 6.50 लाख रुपये, तथा फिरोज अहमद की HF डीलक्स मोटरसाइकिल संख्या UP43AQ0460, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई है, को कुर्क कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक शिवम त्रिपाठी के खिलाफ थाना छपिया में मु0अ0सं0 04/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वहीं फिरोज अहमद के खिलाफ मु0अ0सं0 228/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक तेज प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक परशुराम सिंह, मनकापुर थाना पुलिस टीम एवं राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान, कुर्की और जब्ती की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button