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Jammu & Kashmir News : जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने बिलावर में कुख्यात ड्रग तस्कर की लाखों रुपये की चल संपत्ति BNSS की धारा 107 के तहत की जब्त – पूरे जम्मू-कश्मीर में अपनी तरह की पहली कार्रवाई

रिपोर्टर मोहिंदर सिंह कठुआ जम्मू-कश्मीर

कठुआ, 20 अगस्त 2026: नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत पूरे जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह की पहली कार्रवाई करते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ ने मादक पदार्थों (ड्रग्स) से संबंधित एक मामले में अपराध की कमाई से हासिल किए गए एक वाहन को जब्त किया है। ​यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ सुश्री मोहिता शर्मा (आईपीएस) की समग्र देखरेख में और एसपी ऑप्स अपर कठुआ एवं एसडीपीओ बिलावर के मार्गदर्शन में एसएचओ पुलिस स्टेशन बिलावर के नेतृत्व में की गई। ​जब्त किया गया वाहन एक कार है जिसका पंजीकरण नंबर JK08Q-4484 है। यह कार शब्बीर शाह (पुत्र युसूफ शाह, निवासी करंडी कलां, तहसील मढ़ीन, जिला कठुआ) के नाम पर पंजीकृत है। घटना के समय इसे उनका भाई बाग शाह (पुत्र युसूफ शाह, निवासी करंडी कलां, तहसील मढ़ीन, जिला कठुआ – ड्रग तस्कर) चला रहा था, जिस पर PIT-NDPS के तहत मामला दर्ज है और वह वर्तमान में जिला जेल किश्तवाड़ में बंद है। ​यह मामला पुलिस स्टेशन बिलावर में FIR नंबर 56/2026, धारा 8/21/22/29 NDPS अधिनियम के तहत दर्ज है। जांच के दौरान यह पाया गया कि इस वाहन का इस्तेमाल अक्सर नशीले पदार्थों की तस्करी के अपराधों में किया जाता था।


उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए और माननीय न्यायालय JMIC बिलावर से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 सहपठित धारा 6 के तहत वाहन को जब्त कर लिया गया। ​जम्मू-कश्मीर पुलिस कठुआ नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने तथा त्वरित व प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए आपराधिक कानूनों के मजबूत प्रावधानों का उपयोग करने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराती है।

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