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Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला अब महिला जनप्रतिनिधियों के पति और रिश्तेदारों को नहीं बनाया जाएगा प्रतिनिधि,राजपत्र में अधिसूचना जारी,देखिए राजपत्र में क्या है निर्देश,।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला अब महिला जनप्रतिनिधियों के पति और रिश्तेदारों को नहीं बनाया जाएगा प्रतिनिधि,राजपत्र में अधिसूचना जारी,देखिए राजपत्र में क्या है निर्देश,
ब्यूरोचीफ राकेश कुमार साहू जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़
रायपुर,छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है,सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों को प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नामित करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नगरीय निकाय में,निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति,पुत्र, पुत्री,भाई,बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह संशोधन छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम,1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम,1961 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है।



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