Maharashtra News : कर्णिक ने 4 अक्टूबर तक सख्त प्रतिबंध जारी किया।नियमों का उल्लंघन करने पर सीधी कारवाई।
रिपोर्टर शशिकांत नासिक महाराष्ट्र
नासिक शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नासिक शहर के पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) और (3) के तहत एक महत्वपूर्ण निषेधाज्ञा जारी की है यह आदेश 6 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से 4 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक नासिक शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार में लागू रहेगा।
पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्मशाला, होटल, लॉज और मकान मालिकों के लिए अपने यहाँ रहने वाले किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को देना अनिवार्य कर दिया गया है इसमें पहचान पत्र, मूल पते का प्रमाण, हाल की तस्वीर और किरायेदारी समझौते की प्रति शामिल होगी। यह जानकारी वेबसाइट www.nashikpolice.gov.in पर ऑनलाइन भी दी जा सकती है ।इसके अलावा, विदेशी नागरिकों और वाहन खरीद से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

बिक्री पेशेवरों, स्क्रैप डीलरों, सिम कार्ड विक्रेताओं, साइबर कैफे संचालकों, साथ ही औद्योगिक जनशक्ति और सुरक्षा गार्ड प्रदान करने वाली एजेंसियों के लिए भी संबंधित व्यक्तियों की पूरी जानकारी को अद्यतन रखना और उसे पुलिस प्रशासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया हपुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 223 और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी नासिक शहर के पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने नागरिकों, मकान मालिकों, व्यापारियों और संबंधित संगठनों से इस आदेश का सख्ती से पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की है।

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