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Madhya Pradesh News : मनमानी फीस, महंगी किताबों और सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – एसडीएम

 

ब्यूरो चीफ इन्द्रमेन मार्को मंडला मध्यप्रदेश

मंडला । विद्यार्थियों के हितों, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय नैनपुर में अनुविभाग अंतर्गत संचालित सभी निजी विद्यालयों के संचालकों एवं प्राचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नैनपुर श्री आशुतोष सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर एसडीओपी नैनपुर, थाना प्रभारी नैनपुर, शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय प्रबंधन नियम, 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम द्वारा स्पष्ट किया गया कि विद्यालय केवल शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमत शुल्क ही लें तथा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या अवैधानिक शुल्क वसूल नहीं किया जाए।


एसडीएम ने विद्यालय संचालकों को यह भी निर्देश दिए कि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान या विक्रेता से पुस्तकें, गणवेश अथवा अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव न बनाया जाए। साथ ही महंगे निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने के लिए भी अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जाए। विद्यालयों को केवल शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक अध्ययन सामग्री निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए बड़े विद्यालयों में फायर सेफ्टी के सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने, अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, समय-समय पर उनके परीक्षण, फायर सेफ्टी प्लान तैयार रखने तथा आपदा प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए। विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि स्कूल वैन एवं अन्य परिवहन वाहन मोटरयान अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। सभी वाहनों में वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, अनुभवी चालक, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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