Gujarat News ‘स्मार्ट मीटर बदलने के लिए कस्टमर की पहले से मंज़ूरी ज़रूरी नहीं है, पुराने मीटर को फिर से लगाने की मांग कानूनी नहीं है’

रिपोर्टर पठान अकबरखान वडोदरा गुजरात
vadodara GERC इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन का महत्वपूर्ण फैसला: ‘स्मार्ट मीटर बदलने के लिए कस्टमर की पहले से मंज़ूरी ज़रूरी नहीं है, पुराने मीटर को फिर से लगाने की मांग कानूनी नहीं है’ यह फैसला MGVCL के खिलाफ वडोदरा के महेंद्र कुमार पटेल के मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। 23 पुराना मीटर लगाने की मांग गैर-कानूनी है: कस्टमर को स्मार्ट मीटर को पुराने कन्वेंशनल मीटर से बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
साक्ष्य का अभाव: स्मार्ट मीटर रीडिंग या उसके काम करने में खराबी के बारे में कस्टमर के लगाए गए आरोपों के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। एमजीवीसीएल की संपत्ति एलईडीएटी माह/वर्ष 12/23 3M1बीसीसी 24 01 0060 1 फेज 2 वायर एसी स्टेटिक वाटहोर स्मार्ट मीटर क्रमांक। एमजीएसएसईआर043588 88888888 एमजी सीएल इमामत मेटुर कंज्यूमर्स के लिए इस फैसले का मतलब: बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर लगाने का कानूनी तौर पर विरोध नहीं कर सकेंगे। अगर स्मार्ट मीटर रीडिंग या बिलिंग में कोई असली समस्या है, तो कस्टमर को सही लैब टेस्टिंग या सबूत के साथ ऑफिशियल शिकायत करनी होगी, लेकिन वे मीटर बदलने से मना नहीं कर सकते।




Subscribe to my channel