साक्ष्यों के अभाव में केन्दुआडीह कांड के सभी आरोपी बरी

👉बहुचर्चित केन्दुआडीह केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी अभियुक्त दोषमुक्त
👉संदेह का लाभ मिला, सेशन ट्रायल 654/2023 व 767/2023 में सभी आरोपी रिहा
👉तीन साल पुराने मामले में अभियोजन कमजोर, अदालत ने सुनाया बरी का निर्णय
धनबाद: केन्दुआडीह थाना कांड संख्या 20/2023 से जुड़े बहुचर्चित मामले में अदालत ने सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। यह निर्णय माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम की अदालत द्वारा सेशन ट्रायल केस संख्या 654/2023 एवं 767/2023 में दिया गया।
मामले की शुरुआत 13 फरवरी 2023 को हुई थी, जब वादी राजेश यादव ने केन्दुआडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 मार्च 2023 को अजय रवानी, विजय सिंह और प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2023 को आरोप तय किए थे, जिसके बाद मामले की नियमित सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दीप नारायण एवं राजेश कुमार झा ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।
दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विस्तृत विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सका। इसी आधार पर 30 मार्च 2026 को अदालत ने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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