उत्तरप्रदेश

अब चालानी अभियुक्तों की पेशी तीन बजे तक अनिवार्य — एसडीएम काव्या सी का आदेश

भरथना

न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) काव्या सी ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि अब चालानी धाराओं में पकड़े गए अभियुक्तों को अपराह्न तीन बजे तक हर हाल में न्यायालय में पेश किया जाए।

अब समस्याओं को सुना जाएगा

यह आदेश सीओ के माध्यम से भरथना, बकेवर, इकदिल और लवेदी थानों के प्रभारियों को भेजा गया है। अब तक थानों द्वारा शाम या देर रात तक चालानी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जाता था, जिससे न्यायिक कार्य बाधित होता था और अधिवक्ताओं को असुविधा होती थी। एसडीएम काव्या सी ने स्पष्ट किया कि समय की पाबंदी प्रशासन की प्राथमिकता है। देरी करने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध जवाबदेही तय की जाएगी।

एसडीएम के इस कदम का अधिवक्ता समाज ने स्वागत किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरिश्चंद्र पांडेय ने कहा कि यह आदेश न्यायालयी अनुशासन को मजबूत करेगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध यादव ने कहा कि लंबे समय से अधिवक्ताओं की यह मांग थी, जो अब पूरी हुई है।

महामंत्री राकेश सिंह चौहान ने कहा कि आदेश से न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी। अधिवक्ता समुदाय ने एसडीएम काव्या सी के इस निर्णय की सराहना की है।

Indian Crime News

Related Articles

Back to top button