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जतारा में मूंगफली के पाँच पिकअप वाहन पर मंडी अधिनियम के अंतर्गत मण्डी शुल्क अपवचन की हुई दण्डात्मक कार्यवाही

रिपोर्ट मुहम्मद ख्वाजा

एसडीएम जतारा संजय कुमार दुबे ने सघन निरीक्षण कर कृषि उपज मूंगफली के पाँच पिकअप वाहन पर मंडी अधिनियम धाराओं के अंतर्गत मण्डी शुल्क अपवचन की दण्डात्मक कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि बताया कि विगत 14 कुछ दिनों से देखने में आया है कि टीकमगढ़ जिले के कुछ व्यापारी टीकमगढ़ जिले की मण्डियों से वैध अनुज्ञा पत्र जारी किये बिना अपनी कृषि उपज को टीकमगढ़-झाँसी मार्ग द्वारा उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे।सूचना प्राप्त होते ही संज्ञान में लेते हुये कृषि उपज मण्डी समिति जतारा के भारसाधक अधिकारी/एसडीएम जतारा संजय कुमार दुबे द्वारा बुधवार को देर रात्रि तक सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि उपज मूंगफली के पाँच पिकअप वाहन पर मंडी अधिनियम धाराओं के अंतर्गत मण्डी शुल्क अपवचन की दण्डात्मक कार्यवाही की गई, जिसमें पांच वाहनों से मण्डी शुल्क रुपये – 27000=00, निराश्रित शुल्क रुपये 5400=00 एवं समझौता शुल्क रुपये 2500=00 जिसमें कुल राशि रुपये 34900=00 वसूल की जाकर कृषि उपज मण्डी समिति जतारा में जमा कराई गयी।

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