Madhya Pradesh News : बैंक लोन न चुकाने और चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सजा जुर्माना व ब्याज भरने का न्यायालय का आदेश

रिपोर्टर नरेंद्र खांडेकर खरगोन मध्य प्रदेश
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की बमनाला शाखा से लिए गए लोन का भुगतान नहीं करने पर स्थानीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दंडित किया है। बमनाला निवासी राजेश पिता पदम राठौड़ ने सहकारी बैंक शाखा बमनाला से 3 लाख रूपये का लोन लिया था। समय पर राशि जमा न करने और बार-बार मांग करने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर बैंक ने कानूनी कार्यवाही की। इस दौरान आरोपी द्वारा बैंक को दिया गया 3,69,783 रूपये का चेक बाउंस हो गया। बैंक की ओर से अधिवक्ता पवन लववंशी द्वारा न्यायालय में धारा 138, एन.आई. एक्ट के अंतर्गत परिवाद दायर किया गया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजेंद्र बर्मन ने आरोपी को 6 माह की सश्रम कारावास और 3,69,783 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी इस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देगा। निर्धारित समय में राशि जमा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 2 माह की सजा भी भुगतनी होगी। सहकारी बैंक प्रभारी प्रबंध संचालक सुश्री संध्या रोकड़े ने जानकारी देते हुए बताया गया की ऐसे सभी ऋणी जिनके द्वारा जानबूझकर ऋण नहीं पटाया जा रहा है तथा उनके द्वारा ऋण के पेटे दिए गए चेक बाउंस हो गए उनके विरुद्ध में सख्ती से क़ानूनी कार्यवाही की जा रही है। इससे बचने के लिए ऐसे ऋणियों से बकाया राशि शीघ्र जमा करने की अपील की गई है।
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