Madhya Pradesh News : पीपलरावा में छेड़छाड़ के प्रकरण में आरोपी को पेशेवर विवेचना द्वारा न्यायालय से करवाया 03 माह का सश्रम कारावास

रिपोर्टर रवि कुमार धाकड़ देवास मध्य प्रदेश
पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में %% ऑपरेशन संकल्प%% की शुरुआत की गई हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस विवेचना को अधिक से अधिक पेशेवर एंव वैज्ञानिक बनाकर समयावधि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश करने पर जोर दिया जा रहा हैं। इसी तारतम्य में %% ऑपरेशन संकल्प%% के तहत दिनांक 10.06.2019 को थाना पीपलरवां पर फरियादी ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की आरोपी रमेश चंद्र पिता हजारीलाल उम्र 47 वर्ष निवासी लकुमडी थाना पीपलरावा देवास के द्वारा पीडिता के साथ छेडछाड़ की एवं जान से मारने की धमकी दी। थाना पीपलरवां में अपराध क्रमांक 183/2019 10.06.2019 दिनांक धारा 354,341,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उनि कुसुम गोयल के द्वारा की जाकर दिनांक 10.06.2019 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 158/2019 दिनांक 13.06.2019 को तैयार किया गया। दिनांक 14.06.2019 को प्रकरण का चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा जारी समस्त आदेशिकाओं की तामीली समय से कराई गई। प्रकरण की पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक महेंद्र सिंह सितोले द्वारा अभियोजन की सटीक पैरवी एवं उक्त प्रकरण में विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना के फलस्वरूप माननीय जेएमएफसी सुश्री निकिता पंवार न्यायालय सोनकच्छ ने आरोपी रमेश चंद्र पिता हजारीलाल उम्र 47 वर्ष निवासी लकुमडी थाना पीपलरवां देवास द्वारा पीडिता के साथ छेडछाड़ कर लज्जा भंग कारित करने एवं संत्रास कारित कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध मे आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर के रुप में आरक्षक 420 अशोक डोडियार, कोर्ट मुंशी के रुप में आर 783 पिंकू राठौर एवं वारंट मुंशी के रुप में आर 1031 अनुरुद्ध सिंह द्वारा कार्य किया गया ।
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