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Uttar Pradesh News : हत्या के दोषी अभियुक्त को उम्रकैद की सजा के साथ लगा जुर्माना

ब्यूरो चीफ शरद कुमार फतेहपुर उत्तर प्रदेश

न्यायालय एडीजे एफटीसी तृतीय कोर्ट ने हत्या से संबंधित अभियोग की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को जीवन भर की कैद (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही₹50000 का आर्थिक दंड लगा दंडित किया है। जनपद के थाना औंग थाना पर पंजीकृत अभियोग 88 / 2019 की सुनवाई करते हुए वांछित मामले में दोषी सुरेंद्र सिंह पुत्र भूरा निवासी बनियन खेड़ा थाना औंग को आजीवन कारावास की सजा व 50000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगा दंडित किया है।।

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