Jammu Kashmir News : बारामूला सत्र न्यायालय में 6 साल की सुनवाई के बाद आरोपियों को बरी कर दिया।
जिला प्रभारी आसिफ अहमद नजर बारामूला जम्मू कश्मीर
एक महत्वपूर्ण फैसले में, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारामूला, श्री जवाद अहमद ने 2019 से विचाराधीन एक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह पेश किए और आरोपों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए मामले की जोरदार पैरवी की। अभियुक्तों का अधिवक्ता हिलाल अहमद वानी, अधिवक्ता नाइक समीम और उनके सहयोगियों ने सफलतापूर्वक बचाव किया, जिन्होंने पूरी कार्यवाही के दौरान एक मजबूत कानूनी बचाव सुनिश्चित किया। खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए, माननीय न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, जिसके कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया और उन्हें तत्काल रिहा कर दिया गया। छह साल की कानूनी लड़ाई के बाद बरी हुए व्यक्तियों के रिहा होने पर अदालत कक्ष में भावुक दृश्य देखने को मिले। उपस्थित वकीलों और वादियों ने फैसले की व्यापक रूप से सराहना की, जिन्होंने न्याय सुनिश्चित करने में अदालत के फैसले और दक्षता दोनों की सराहना की।