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झरिया गोलीकांड: बुधन मंडल हत्याकांड में आरोपी ढोलक सिंह 10 महीने बाद जेल से रिहा, हाईकोर्ट से मिली जमानत

: झरिया के चर्चित बुधन मंडल हत्याकांड में आरोपित अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को जमानत आदेश के धनबाद पहुंचते ही वह करीब 10 महीने बाद जेल से बाहर आ गए। जेल से रिहाई के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

यह मामला 21 सितंबर 2024 की रात का है, जब झरिया के कुम्हारगढ़ा पोखरिया क्षेत्र में बुधन मंडल को गोली मारी गई थी। घायल अवस्था में उन्हें दुर्गापुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इलाज से पहले सिंदरी डीएसपी भूपेंद्र प्रसाद राउत के समक्ष दिए बयान में बुधन ने गोली मारने का आरोप अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह पर लगाया था।

हत्या के दिन ही झरिया थाना में पुलिस ने अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह, उनके भाई गुड्डू सिंह, बजरंगी पांडेय और पप्पू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के बाद से ही ढोलक सिंह न्यायिक हिरासत में थे। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हो गए हैं।

 

 

Dhanbad Jharkhand News @ Bureau Chief Mithilesh pandey

Indian Crime News

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