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पटना जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत देने के लिए लागू “हिट एंड रन योजना” अब कारगर साबित हो रही है। वर्ष 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक सैकड़ों पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। पटना जिला इस योजना में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2022 से 4 जून 2025 के बीच 4,102 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 2,223 हिट एंड रन और 1,879 नॉन हिट एंड रन मामले हैं। हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों या उनके परिजनों को योजना का लाभ देने के लिए अब तक 631 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से:
414 मृतकों के परिजनों को 8.28 करोड़ रुपये
15 गंभीर रूप से घायलों को 7.5 लाख रुपये
का मुआवजा दिया जा चुका है।
मुआवजा राशि का प्रावधान:
मृतक के आश्रित को अधिकतम ₹2 लाख
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50,000 तक
लोगों से जागरूक रहने की अपील
पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने बताया कि कई बार सड़क हादसों में दोषी वाहन का पता नहीं चलता है, ऐसे में यह योजना पीड़ितों के लिए संजीवनी बन रही है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि योजना की जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर आवेदन जरूर करें।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद हुई दुर्घटनाओं के मामलों में परिवहन विभाग में सीधे आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, जिससे पीड़ित परिवार बिना किसी परेशानी के सहायता प्राप्त कर सकें।
आवेदन की प्रक्रिया:
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें
डीटीओ कार्यालय में भौतिक रूप से आवेदन जमा करें
आवेदन के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज:
पारिवारिक सूची (वैवाहिक दंपत्ति को छोड़कर)
एफआईआर की प्रति
पोस्टमार्टम रिपोर्ट
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड (मृतक व आश्रित दोनों)
बैंक पासबुक की छायाप्रति



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