“बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट का महाअभियान, 25 जून से 30 सितंबर तक चलेगा कार्य”
बिहार में शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण 2025, हर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का लक्ष्य
पटना। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2025 की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। आयोग का उद्देश्य है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, ताकि किसी भी नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार न छूटे।
पहला चरण (25 जून से 3 जुलाई तक): घर-घर फॉर्म वितरण
राज्य भर में 77,895 बीएलओ और 20,603 नए बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए गए। ये फॉर्म आंशिक रूप से भरे हुए हैं और इन्हें मतदाता स्वयं भी voters.eci.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रति दिन 50 फॉर्म तक जमा कर सकते हैं।
दूसरा चरण (25 जुलाई तक): भरे हुए फॉर्म की जमा प्रक्रिया
हर नागरिक को फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को 25 जुलाई तक जमा करना होगा। इस कार्य में 4 लाख स्वयंसेवकों की सहायता ली जा रही है, जिनमें एनसीसी, एनएसएस और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।
बुजुर्ग, दिव्यांग और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत जन्म वर्ष के अनुसार तय की गई है:
1987 से पहले जन्मे: सिर्फ स्वयं का एक दस्तावेज
1987 से 2004 के बीच जन्मे: स्वयं और एक अभिभावक का दस्तावेज
2004 के बाद जन्मे: स्वयं और दोनों अभिभावकों के दस्तावेज
तीसरा चरण (25 जून से 26 जुलाई तक): फॉर्म की डिजिटल एंट्री
बीएलओ फॉर्म जमा करने के बाद रसीद देंगे और उसे मोबाइल ऐप या ECI-Net पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फॉर्म की जानकारी संबंधित अधिकारी को सौंपी जाएगी। जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी शुरू की जाएगी।
चौथा चरण (1 अगस्त से): प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन
इस चरण में जिन नागरिकों ने समय पर फॉर्म जमा किया है, उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दिखेगा। सूची वेबसाइट पर और सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। इस चरण में बीएलए रोजाना अधिकतम 10 फॉर्म जमा कर सकते हैं।
पांचवां चरण (1 अगस्त से 1 सितंबर): दावे और आपत्तियां
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या कोई त्रुटि है तो इस चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। संबंधित अधिकारी प्रत्येक मामले की जांच कर आवश्यक होने पर सुनवाई करेंगे।
30 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
सभी दावों व आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। यह सूची सभी दलों को मुफ्त दी जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।
यदि किसी को आयोग के निर्णय पर आपत्ति हो, तो 15 दिनों के भीतर जिलाधिकारी से और 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है।