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Madhya Pradesh News आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा

यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाने शमन शुल्क में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी आम जनता को राहत, मनमर्जी से वाहन चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा

रिपोर्टर जमना प्रसाद चौबे दमोह मध्य प्रदेश

परिवहन विभाग के शमन शुल्क के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। प्रदेश की सड़कों पर अपनी मनमर्जी से गलत तरीकेसे वाहन चलाने वालों पर अब शिकंजा कसेगा। उन पर जुर्माना लगाने के साथ दण्ड के प्रावधान को कड़ा किया गया है। इस नोटिफिकेशन के बाद मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शमन शुल्क की दरों में संशोधन लागू हो गया है। 6 मार्च को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि इस नए प्रावधान में आम जनता पर कोई भारी बोझ नहीं लादा गया है पर राज्य में अनियंत्रित यातायात से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी प्रावधान किये गए है ताकि उन पर कमी लाई जा सके। अब प्रदेश में आपताकालीन एंबुलेंस के रास्ते में बाधा बनने के दोषी पाये गए तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, बिना हेलमेट के वाहन चलाने पकडाने पर अब 300 रुपए जुर्माना भरना होगा। वहीं, कुछ धाराओं में वर्तमान जुर्माने की दरों में कमी भी गई है। इसमें अतिरिक्त सवारी ढोने पर 1500 रुपए की जगह अब 200 रुपए प्रति सवारी किया गया है। इसी प्रकार ठेका गाड़ी द्वारा सवारी को ले जाने से इंकार करने पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे कम करके दो पहिया/तीन पहिया के लिए 50 रुपए एवं अन्य वाहनों में 500 रुपए किया गया है। वहीं, बिना टिकट सवारी ढोने पर पूर्व में 1 हजार की दर थी, जिसे कम करके 500 रुपए निर्धारित की गई है। इसमें सीट बेल्ट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ओव्हर स्पीड में दो पहिया और तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन के लिए जुर्माना राशि समान रखी गई है।

ओव्हर लोडिंग पर 10 हजार जुर्माना

वहीं, परिवहन विभाग ने माल वाहकों द्वारा ओव्हर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में जुर्माना 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है। वहीं, दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निर्धारित आकार से ज्यादा भरने पर दरों में वृद्धि की गयी हैं। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अपराध पर 1 हजार रुपए तथा परिवहन वाहनों पर पांच हजार रुपए की दर तथा बाद में 10 हजार रुपए रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

मंत्रिपरिषद समिति का हुआ था गठन

प्रदेश सरकार ने मोटरयान अधिनियम, 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शमन शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार करने के लिए मंत्रि-परिषद उप समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी की 6 दिसंबर 2022 को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन विभग के तत्कालीन प्रभारी पीएस राघवेंद्र सिंह, परिवहन आयुक्त एसके झा शामिल हुए थे। इस समिति ने जुर्माना राशि को लेकर अपनी अनुशंसाये की थी, जिसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 24 जनवरी 2023 को हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर लिया गया।

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