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Uttar Pradesh News वाराणसी उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस विभाग ने नाबालिक बच्चों से वाहन न चलाने के लिए गाइड लाइन किया जारी सभी जिलों में कड़ाई के साथ पालन कराए

रिपोर्टर निखिलेश कुमार मिश्रा वाराणसी उत्तर प्रदेश

वाराणसी उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुसार वाराणसी पुलिस विभाग ने सूचित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं है यातायात पुलिस जनपद वाराणसी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है सभी अभिभावकों से अपील की है कि जनपद वाराणसी में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं व बच्चों को दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन किसी भी दशा में नहीं देंगे। यातायात पुलिस जनपद वाराणसी द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी तथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन अभियान अधिनियम की धारा 199 क के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।


अभिभावक / संरक्षक /वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है और 25000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है अपराध करने वाले बच्चे 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का प्रावधान है।
लखनऊ/06 जुलाई : 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं के लिए खबर…
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से जारी हुआ आदेश (प्रति संलग्न)
▪️वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने की कार्यवाही होगी
▪️अभिभावकों पर केस दर्ज हो सकता है
▪️25 हजार रुपए तक लगाया जा सकता है जुर्माना
▪️वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है पुलिस
▪️नाबालिग छात्र-छात्राओं से गाड़ी न चलाने की अपील की,

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