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प्रेस वार्ता पर नियंत्रण: डीजीपी का आदेश, बगैर अनुमति बयान नहीं

शीर्षक: डीजीपी की नई गाइडलाइन: अब सिर्फ अधिकृत पुलिस अधिकारी ही देंगे मीडिया को बयान

पटना, 23 जुलाई
बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रेस और मीडिया को लेकर एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब सिर्फ अधिकृत पुलिस अधिकारी ही मीडिया को बयान दे सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में अनुशासन बनाए रखना और आधिकारिक सूचनाओं के संप्रेषण में एकरूपता लाना है।

22 जुलाई को जारी पहले आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि मीडिया से बातचीत की जिम्मेदारी केवल एडीजी (मुख्यालय) को दी गई है। उन्हें यह निर्देश दिया गया था कि वे डीजीपी के अनुमोदन के बाद तैयार प्रेस नोट को पढ़कर मीडिया को जानकारी देंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य पुलिस पदाधिकारी या कर्मी को मीडिया में बयान देने से सख्त मना किया गया था।

इस आदेश की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई हलकों में आलोचना शुरू हो गई। इसके मद्देनज़र 23 जुलाई को पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

नई गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि जिला स्तर पर पूर्व की तरह एसएसपी, एसपी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी ही प्रेस को जानकारी दे सकेंगे। वहीं, मुख्यालय स्तर पर केवल अधिकृत प्रवक्ता ही डीजीपी के अनुमोदन से प्रेस नोट पढ़कर मीडिया को जानकारी देंगे। किसी विशेष प्रभाग से संबंधित जानकारी भी प्रभागीय प्रमुख द्वारा डीजीपी की अनुमति के बाद ही प्रेस के समक्ष रखी जाएगी।

इस कदम से पुलिस और मीडिया के बीच संवाद की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संगठित होने की उम्मीद है, हालांकि आलोचकों का मानना है कि इससे मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

@ State Incharge Animesh Anand

Indian Crime News

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