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Madhya Pradesh News तीन क्रिमिनल लॉ को लेकर जनपद सभागार पलेरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया

अंग्रेजों के जमाने के कानून खत्म कर नए क्रिमिनल लॉ लागू किए गए

ब्यूरे चीफ  मुहम्मद ख्वाजा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

पलेरा: जनपद सभागार में तीन क्रिमिनल लॉ के बारे मे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें नगर के थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता सहित नागरिक के गणमान्य जनप्रतिनिधि स्कूली छात्र छात्राओं मौजूद रहे। जिसमें नए कानून से किस प्रकार से लोगों को मदद मिलेगी इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिसमें वीडियोग्राफी के जरिए जीरो एफआईआर की जाएगी, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता है। 90 दिन के अंदर कैस की प्रगति की जानकारी दी आपको दी जाएगी और एफआईआर की निशुल्क कॉपी आपको दी जाएगी। साथ ही एफआईआर करने के 72 घंटे के अंदर थाने जाकर स्वयं हस्ताक्षर करना होगा उसके बाद ही आपकी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होगी, नहीं तो एफआईआर स्वत: निरस्त हो जाएगी, इस तरीके के प्रावधान इसमें रखे गए हैं जिसका आज विस्तार से उल्लेख किया गया। इस मौके पर टीकमगढ़ से कानून विशेषज्ञ आलोक श्रीवास्तव , कानून की विशेषज्ञ मैडम ने विस्तार से कानून के बारे में जानकारी दी , थाना प्रभारी पलेरा अनुमेहा गुप्ता,नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वर्मा ,वार्ड के पार्षद सहित समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि एवं नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधू उपस्थित रहे।

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