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Madhya Pradesh News सभी राजनैतिक दल आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें : जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर

रिपोर्टर मुहम्मद उजैफा छतरपुर मध्य प्रदेश

जिले में मतदान 17 नवम्बर को होगा

मतदाताओं की सुविधा के लिए 24 घण्टे एक्टिव रहेगा कंट्रोल रूम, 1950 एवं 07682-245376 पर कॉल कर सकेंगे

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी.आर. ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी और आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.आर. ने स्टैंडिंग कमेटी के पश्चात पत्रकारवार्ता की और जिले में विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्णढंग संपन्न कराने हेतु की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नमः शिवाय अरजरिया, छतरपुर एसडीएम श्री बलवीर रमन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।, जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जी.आर. ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवम्बर को होगा। नामांकन पत्र नोटीफिकेशन की तिथि 21 अक्टूबर रहेगी। नामांकन पत्र 30 अक्टूबर तक लिये जाएंगे। नामांकन पत्र की संवीक्षा की तिथि 31 अक्टूबर होगी। नाम वापसी 2 नवम्बर तक लिये जा सकेंगे। नामांकन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में लिये जाएंगे। सामग्री वितरण छतरपुर शहर के शा. उत्कृष्ट विद्यालय क्र. 01 से होगी। स्ट्रांग रूम का स्थान शा. उत्कृष्ट विद्यालय क्र. 01 होगा। मतगणना 3 दिसम्बर को की जाएगी। जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि के प्रयोग की अनुमति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक जिला कार्यालय प्रांगण के बाहर 200 मीटर तक क्षेत्र में जनसभा एवं जुलूसों पर रोक लगाई गई है। सराय अधिनियम के तहत अंतर्गत होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिका दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत जिले में निरंतर कार्यवाही की जा रही है। संपत्ति विरूपित करना धारा 3 के अंतर्गत कोई भी संपत्ति के स्वामी के अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर चिन्हित करने पर कार्यवाही की जाएगी। जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों से उनके शस्त्र संबंधित पुलिस थाना में निर्धारित तिथि तक जमा कराना अनिवार्य है।
संवेदनशील अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर लिया गया है। जिले में 467 क्रिटीकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इसी तरह 49 बल्नरेवल मतदान केन्द्रों का प्रारंभिक चिन्हांकन कर लिया गया है। क्रिटीकल बल्नरेवल मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑर्ब्जबर लगाये जाएगे। राजनैतिक दलों को वाहन आमसभा, रैली, हैलीपैड आदि की अनुमति पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर दी जाएगी। विधानसभा स्तर पर अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी देंगे। निर्वाचन के दौरान शिकायतों हेतु आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाईल ऐप बनाया गया है। जिसकेे माध्यम शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करा सकते है। जिसका निराकरण 100 मिनिट में किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन की शिकायतों के लिए आयोग द्वारा समाधान नाम से यूआरएल बनाया गया है। उक्त यूआरएल पर 72 प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती है। जिले के मतदाताओं को अच्छी सुविधा देने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है और कॉल सेंटर 24 घण्टे चालू रहता है। जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 है एवं नम्बर 07682-245376 है।
विधानसभा चुनाव में मतदाता पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए मतदाता को अपना वोटर कार्ड दिखाना होगा। वोटर कार्ड न होने की दशा में मतदाता द्वारा अन्य पहचान दस्तावेज आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, यूडीआईडी कार्ड, हेल्थ इंशोरेंस, स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डाक्यूमेंट, सर्विस आईकार्ड, ऑफिसियल आईकार्ड दिखाकर मतदान कर सकते है।

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