Chhattisgarh News नाबालिक बालिका को अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना बाम्हनीडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
आरोपी अजय उम्र 21 वर्ष साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला सक्ती
अपहृता बालिका को आरोपी के कब्जे से जिला रायगढ़ से किया गया बरामद
आरोपी को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जिला रायगढ़ से किया गया गिरफ्तार
आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुये त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को बरामद किया
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 03.07.23 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री घर पर नही है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर कही ले गया होगा कि रिपोर्ट पर थाना बम्हनीडीह में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 71 / 2023 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सायबर सेल की मदद से आरोपी का मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपहृता बालिका को रायगढ़ से आरोपी अजय के कब्जे से बरामद किया जाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया है जिसमें पीडिता द्वारा आरोपी अजय के द्वारा अपहरण कर बहला फुसलाकर कर ले जाना, तथा शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करना बताए जाने पर, प्रकरण में धारा 366, 376, भादवि. 4,6 पॉक्सो एक्ट जोडी गई है। आरोपी अजय उम्र 21 वर्ष साकिन चोरभट्ठी थाना जैजैपुर जिला सक्ती (छ.ग) का कृत्य अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 06.08.2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक गणेश राजपूत थाना प्रभारी एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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