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Chhattisgarh News बिलासपुर हाईकोर्ट ने रेप के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट ने कहा कि अगर विवाद खत्म हो गया है

अपराध को भी खत्म किया जा सकता है। बिलासपुर हाईकोर्ट 2021 के रेप के मामले में सुनवाई कर रहा था।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कहा- विवाद का कारण खत्म तो अपराध खत्म रेप पीड़िता की याचिका पर हुई थी सुनवाई समझौते के बाद आरोपी ने की थी पीड़िता से शादी सारी खबरें हाइलाइट्स में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें अमेज़न प्राइम डे सेल पर लैपटॉप, स्मार्टवॉच, हेडफोन पर 75% की छूट मिल रही है। बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवाद का अगर मुख्य कारण ही समाप्त हो जाए तो अपराध खत्म किया जा सकता है। दरअसल, दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक रेप पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। मामला, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। पीड़िता ने 26 जून 2021 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन बाद में इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। आपसी समझौते के बाद आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता से शादी कर ली थी। शादी के बाद दुष्कर्म पीड़िता और आरोपी सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगे। इस मामले में बाद में आरोपी और पीड़िता ने आपसी समझौता की जानकारी पुलिस को दी। दोनों ने लिखित में पुलिस को आवेदन दिए और मामला निरस्त करने को कहा। दोनों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। क्या कहा कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने कहा कि यदि पीड़िता और आरोपी के बीच विवाद का मुख्य कारण समाप्त हो गया है तो एफआ�

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