Chhattisgarh News राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 709 / एफ. 2013-04-00416 / वि/नि/चार द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 अक्टूबर 2022 से सातवें वेतनमान में 33% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 201% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये- bवेतनमान सातवां वेतनमान अवधि जब से देय 1 जुलाई 2023 महंगाई भत्ते में वृद्धि 5% वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर 38% छठवां वेतनमान 1 जुलाई 2023 11% 212% राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि 1. 2 बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 जुलाई 2023 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
ये आदेश यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (इन्द्रप्रकाश रात्र) अवर सचिव
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