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Chhattisgarh News मनेन्द्रगढ़ वन विभाग के अधिकारियों को आरटीई का मजाक बनाना पड़ा भारी।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर छत्तीसगढ़

मनेन्द्रगढ़ वन विभाग के अधिकारियों को आरटीई का मजाक बनाना पड़ा भारी। वन परिक्षेत्राधिकारियो द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी न देने के कारण मनेन्द्रगढ़ वनमंडल के वनपरिक्षेत्राधिकारी कुवांरपुर , बहरासी, जनकपुर, बिहारपुर, मनेंद्रगढ़ पर 25 – 25 हजार रुपये का लगा जुर्माना। राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने सत्र 2022 के अपीलार्थी अशोक श्रीवास्तव के प्रकरण पर की कार्यवाही। इस कार्यवाही के बाद से सूचना का अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मनेन्द्रगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने आरटीआई लगाया था। मामले की जानकारी न देने पर जुर्माना लगा है। अशोक श्रीवास्तव ने वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद के कार्यो की जानकारी व भुगतान को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके जवाव में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने व्यकितगत जानकारी का हवाला दिया था। तब आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने प्रथम अपील दायर की वन मण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ के यहां। डीएफओ द्वारा बुलाकर गुमराह किया गया तब आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग की शरण ली। जहा सुनवाई में प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया गया। इसके बाद 30 दिन के अंदर जानकारी देने के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गए।

 

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