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Bihar News जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में मुफ्त विधिक सहायता सह परामर्श केन्द्र सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

रिपोर्टर विवेक तिवारी वैशाली बिहार

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में पारा विधिक सेवक संतोष कुमार, अमरेश कुमार और चंद्रशेखर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लालगंज के जीए उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मुफ्त विधिक सहायता सह परामर्श केन्द्र पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में बाल अधिकार एवं उसकी सुरक्षा से संदर्भित विषय पर बच्चों को जागरूक किया गया।इस दौरान पीएलभी संतोष कुमार ने बताया कि वर्ष 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी,जिसे नवम्बर 2007 में स्वीकार किया गया।बाल अधिकार में जीवन का अधिकार,भोजन,पोषण,स्वास्थ्य, विकास,शिक्षा,पहचान,नाम,राष्ट्रीयता,परिवार,मनोरंजन,सुरक्षा औऱ बच्चों का गैर कानूनी व्यापार इत्यादि शामिल हैं। मौलिक अधिकार के तहत 6से14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई हैं। साथ ही उपस्थित छात्र/छात्राओं के बीच बाल विवाह,बाल श्रम और बाल यौन शोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं समाज के हर नागरिक का यह दायित्व बनता हैं बच्चों को दिये गए अधिकारों का सही से निर्वहन करने व बच्चों के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित ना करने की अपील की गई।कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलजीत कुमार,दिलीप कुमार कश्यप,रोहित कुमार,सौरभ कुमार,मंजू कुमारी,रंजीत पांडेय, राजू कुमार अभिषेक कुमार,शाहवाज अहमद,संजय कुमार आदि उपस्थित थे।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में पारा विधिक सेवक संतोष कुमार, अमरेश कुमार और चंद्रशेखर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लालगंज के जीए उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मुफ्त विधिक सहायता सह परामर्श केन्द्र पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में बाल अधिकार एवं उसकी सुरक्षा से संदर्भित विषय पर बच्चों को जागरूक किया गया।इस दौरान पीएलभी संतोष कुमार ने बताया कि वर्ष 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी,जिसे नवम्बर 2007 में स्वीकार किया गया।बाल अधिकार में जीवन का अधिकार,भोजन,पोषण,स्वास्थ्य, विकास,शिक्षा,पहचान,नाम,राष्ट्रीयता,परिवार,मनोरंजन,सुरक्षा औऱ बच्चों का गैर कानूनी व्यापार इत्यादि शामिल हैं। मौलिक अधिकार के तहत 6से14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई हैं। साथ ही उपस्थित छात्र/छात्राओं के बीच बाल विवाह,बाल श्रम और बाल यौन शोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं समाज के हर नागरिक का यह दायित्व बनता हैं बच्चों को दिये गए अधिकारों का सही से निर्वहन करने व बच्चों के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित ना करने की अपील की गई।कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलजीत कुमार,दिलीप कुमार कश्यप,रोहित कुमार,सौरभ कुमार,मंजू कुमारी,रंजीत पांडेय, राजू कुमार अभिषेक कुमार,शाहवाज अहमद,संजय कुमार आदि उपस्थित थे।जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हाजीपुर वैशाली के तत्वावधान में पारा विधिक सेवक संतोष कुमार, अमरेश कुमार और चंद्रशेखर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में लालगंज के जीए उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित मुफ्त विधिक सहायता सह परामर्श केन्द्र पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।कार्यक्रम में बाल अधिकार एवं उसकी सुरक्षा से संदर्भित विषय पर बच्चों को जागरूक किया गया।इस दौरान पीएलभी संतोष कुमार ने बताया कि वर्ष 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी,जिसे नवम्बर 2007 में स्वीकार किया गया।बाल अधिकार में जीवन का अधिकार,भोजन,पोषण,स्वास्थ्य, विकास,शिक्षा,पहचान,नाम,राष्ट्रीयता,परिवार,मनोरंजन,सुरक्षा औऱ बच्चों का गैर कानूनी व्यापार इत्यादि शामिल हैं। मौलिक अधिकार के तहत 6से14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई हैं। साथ ही उपस्थित छात्र/छात्राओं के बीच बाल विवाह,बाल श्रम और बाल यौन शोषण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं समाज के हर नागरिक का यह दायित्व बनता हैं बच्चों को दिये गए अधिकारों का सही से निर्वहन करने व बच्चों के उनके मौलिक अधिकारों से वंचित ना करने की अपील की गई।कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापक कमलजीत कुमार,दिलीप कुमार कश्यप,रोहित कुमार,सौरभ कुमार,मंजू कुमारी,रंजीत पांडेय, राजू कुमार अभिषेक कुमार,शाहवाज अहमद,संजय कुमार आदि उपस्थित थे।

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