Madhya Pradesh News जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री सपना पोर्टे जी ने धारा 420 ipc में छात्र नेता दयाराम यादव करई को किया दोष मुक्त

रिपोर्टर मुहम्मद ख्वाजा टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
छात्र नेता दयाराम यादव करई हुए दोष मुक्त जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री सपना पोर्टे जी ने धारा 420 ipc में छात्र नेता दयाराम यादव करई को किया दोष मुक्त बता दें कि सत्ता में बेटे मंत्री जी के दबाव से बना था झूठा मुक्दमा जिसमे हुए बाय इज्जत बरी तथा दयाराम यादव करई पिता महेश यादव करई को थाना कोतवाली टीकमगढ़ में दर्ज हुआ था मुकदमा जिसमे तमाम गाबाह फरियादी को। सुनने के बाद प्रथम मजिस्ट्रेट श्री सपना पोर्टे जी ने धारा 420 ipc में दोष मुक्त किया छात्र नेता दयाराम यादव जी ने बताया कि थाना कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह नेप्रभारी मंत्री जी के आदेश पर मेरे ऊपर झूठा मुकदमे लगाए थे जिसमे में आज बाय इज्जत बरी हुआ भाजपा शासन काल में छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता पर झूठा मामला बनाया गया था। न्यायालय से न्याय मिला है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं और सत्य की जीत हुई तथा पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री अनिल त्रिपाठी जी ने बताया कि धारा 258 के पवार के तहत दोष मुक्त किया गया।




Subscribe to my channel