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Madhya Pradesh News अवैध रेत उत्खनन की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने आधी रात को कराई कार्यवाहीवैढ़न,सिंगरौली। 

रिपोर्टर धीरेंद्र कुमार पांडेय सीधी मध्य प्रदेश

पुलिस अधीक्षक श्री मो. यूसुफ कुरैशी को   समय रात्रि 01:30 बजे की मध्य रात्रि सूचना मिली कि ग्राम कोनी चुनईया नाला के पास एक व्यक्ति हरे रंग के बिना नंबंर के जॉन डियर टैऊक्टर से अवैध रेत का परिवहन कर रहा है। उक्त सूचना को पुलिस अधीक्षक नें तत्काल 01:35 बजे निरीक्षक नेहरू खण्डाते थाना प्रभारी सरई को दी गई तथा निर्देशित किया गया कि शीघ्र सूचना की तस्दीक कर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। mतारतम्य में थाना प्रभारी सरई मय स्टाप के बताये स्थान पर पहुचकर देखा कि ग्राम कोनी चुनईया नाला के पास में एक हरे रंग का जॉन डियर बिना नम्बर का ट्रेक्टर की ट्राली में फुल रेत लोड मिला ट्रेक्टर को रोक कर ट्रैक्टर चालक का नाम पता पूछा गया जो अपना नाम सुभाष गुप्ता पिता ईश्वरदीन गुप्ता उम्र 37 साल ग्राम सरई होना बताया। चालक से रेत परिवहन के सम्बंध में वैध कागजात चाहा गया जो मौके से नहीं होना बताया ट्रेक्टर का इंजन न देखा गया जो पीवाई 3029 डी 533134  था ट्रेक्टर का अन्य कोई कागजात पेश मौके पर नही होना बताया। ट्रैक्टर चालक का यह कृत्य अपराध धारा 379,414 ता. हि. एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम का दण्डनीय पाये जाने से हरे रंग के जॉन डियर टै्रक्टर मय ट्राली रेत बालू  लोड कीमती 550000 रुपये की समक्ष गवाहान उपरोक्त के मुताबिक जप्ती पत्रक को 3.30 बजे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया जाकर आरोपी सुभाष गुप्ता पिता ईश्वरदीन गुप्ता के विरूद्ध थाना सरई में अपराध क्रमांक 567/2023 धारा 379, 414 भादवि एवं 4/21 खान खनिज अधिनियम 1957 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी के द्वारा थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अवैध उत्खनन परिवहन लिप्त पाये गये वाहनों के विरूद्ध राजसात की कार्यवाही की जाये। तारतम्य में थाना प्रभारी सरई द्वारा उक्त प्रकरण में टैक्टर का राजसात की कार्यवाही वास्ते प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

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