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Chhattisgarh News मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 57 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 18500 रूपये समन शुल्क लिया गया।

 रिपोर्टर विनेश कुमार मनहर जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

 बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए गए 15, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं करने वाले 14, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले 01 एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले 01 वाहन पर की गई कार्यवाही

 वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु समझाईस दी जा रही है

सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 57 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 15 वाहन के चालकों से 4500 रूपये, वाहन का हेड लाईट आधा काला नही पाए गए 14 वाहन के चालको से 4200 रूपये, अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 11 वाहन के चालकों से 3300 रूपए, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 08 वाहन के चालकों से 2400 रूपये, मौके पर कागजात पेश नहीं करने वाले 07 वाहन के चालक से 2100 रूपए, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन के चालक से 2000 रूपए कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया। शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए 01 वाहन चालक को न्यायालय पेश किया जायेगा।

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