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पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर कैंटिन जाँच पर मिली कई अनियमितताएं

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश

पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिसर में संचालित कैंटीनों में स्वच्छता, हाइजीन, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण एवं भंडारण तथा आरओ,वॉटर फिल्ट्रेशन प्रणाली से प्राप्त पानी की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर भोपाल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग भोपाल द्वारा निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए संचालित नवीन कैंटीन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण से संबंधित व्यवस्थाओं में कई अनियमितताएं पाई गईं। कैंटीन में सेलेब्रेशन इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट कैटरिंग के माध्यम से भोजन तैयार कराया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन में साफ-सफाई एवं हाइजीन की उचित व्यवस्था नहीं होना, खाद्य सामग्री का उचित एवं सुरक्षित तरीके से भंडारण नहीं किया जाना तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता एवं भंडारण व्यवस्था संतोषजनक नहीं होना पाया गया। निरीक्षण के दौरान सैंडविच ब्रेड की बेस्ट बेफोर अवधि समाप्त होने के लगभग 10 दिन बाद भी उसे कैंटीन में सैंडविच तैयार करने के लिए उपयोग किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु उपयोग की जा रही आरओ वॉटर फिल्ट्रेशन प्रणाली एवं पानी की गुणवत्ता के संबंध में भी आवश्यक जांच की गई। आंजने इंटेग्रटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की कैंटीन का भी निरीक्षण महाविद्यालय परिसर में संचालित एक अन्य कैंटीन, जिसका संचालन आंजने इंटेग्रटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से श्री सौरभ गुप्ता द्वारा किया जा रहा था, का भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इस कैंटीन में भी स्वच्छता संबंधी कमियां, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण की व्यवस्था में कमी तथा खाद्य निर्माण में संलग्न कर्मचारियों द्वारा निर्धारित स्वच्छ एवं उचित वेशभूषा का पालन नहीं किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई उक्त अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कैंटीन संचालकों को सुधार सूचना पत्र जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कमियों को नियमानुसार दूर करने के निर्देश दिए गए। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु दोनों कैंटीनों में खाद्य निर्माण में प्रयुक्त खाद्य सामग्री के मटर का आटा एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार लिए गए हैं। नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं संबंधित नियम-विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थानों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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