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Gujarat News : गुजरात: पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया हुई आसान, DGP ने जारी किए नए निर्देश

ब्यूरो चीफ पठान अकबरखान वडोदरा, गुजरात

अहमदाबाद (गुजरात)। गुजरात में पासपोर्ट सत्यापन (पासपोर्ट वेरिफिकेशन) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक (DGP) ज्ञानेंद्रसिंह मलिक ने राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और थानों को नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान मुख्य रूप से आवेदक की नागरिकता और आपराधिक रिकॉर्ड (क्रिमिनल हिस्ट्री) की ही जांच की जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में आवेदक के घर का अलग से भौतिक सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्देशों के अनुसार, आवेदक को केवल पासपोर्ट सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाने की प्रथा समाप्त की गई है। साथ ही, आवेदक से व्यक्तिगत रूप से मिलना या हस्ताक्षर लेना भी अनिवार्य नहीं रहेगा।

हालांकि, यदि किसी आवेदन में कोई संदिग्ध तथ्य सामने आता है या अतिरिक्त जांच की आवश्यकता महसूस होती है, तभी पुलिस अधिकारी आवेदक के निवास पर जाकर सत्यापन कर सकेंगे। ऐसे मामलों में भी आवेदक को केवल सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पासपोर्ट सत्यापन अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे नई व्यवस्था की जानकारी रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी या अनावश्यक दबाव में न आएं।

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