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Gujarat News : सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: जहीरुद्दीन शेख कस्टोडियल डेथ केस में तुरंत FIR और SIT का गठन करें

ब्यूरो चीफ पठान अकबरखान वडोदरा, गुजरात
सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत FIR दर्ज करने और SIT बनाने का आदेश दिया कोर्ट ने CPR की दलील खारिज कर दी तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में 70 साल के ज़हीरुद्दीन शेख की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहनाली की बेंच ने ऐतिहासिक आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अहमदाबाद के वेजलपुर पुलिस स्टेशन में 70 साल के ज़हीरुद्दीन शेख की कथित कस्टोडियल डेथ के मामले में बहुत सख्त रुख अपनाया है। बेंच ने इस मामले में FIR दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।




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