Maharashtra News : फ़ूड सेफ़्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्पेक्शन ड्राइव के तहत नासिक ज़िले में कई जगहों पर छापे मारे।

रिपोर्टर शशिकांत नासिक महाराष्ट्र
नाशिक इंडियन क्राईम न्यूज रिपोर्टर शशिकांत भालेराव महाराष्ट्र नाशिक ता. 4 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के नासिक कार्यालय द्वारा सिन्नर तालुका के विभिन्न स्थानों पर राज्यव्यापी निरीक्षण किया गया। इस दौरान सिन्नर तालुका के रामपुर शिवार नवले बस्ती में छापा मारा गया और प्रशांत रोहिदास काले के घर की तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि वह बिना लाइसेंस के विभिन्न ब्रँड के डेयरी उत्पाद बेच रहा था।यह पाया गया कि इसे संग्रहण एवं शीतलन आपूर्ति केंद्रों को आपूर्ति करने के उद्देश्य से जमा किया गया था। उक्त स्थान पर कोई लाइसेंस और खरीद बिल न होने के कारण, कुल 8312 किलोग्राम मिलावटी खाद्य पदार्थ, जिनकी कीमत 17 लाख 37 हजार 529 रुपये है, जब्त किए गए। इनमें अग्निहोत्री कंपनी का स्क्रीन मिल्क पाउडर, सोनल कंपनी का प्रेमित पाउडर, मिल्क मिस्ट कंपनी का डेयरी प्रेमित पाउडर, व्हीलवी कंपनी का लैक्टोसारिचडिप्रोटीनाइज्ड व्हे प्रेमित पाउडर शामिल थे।
उक्त व्यवसायी के खिलाफ सिन्नर तालुका वावी पुलिस स्टेशन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मानक 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 214, 274 और 275 का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा सिन्नर तालुका के भरतपुर स्थित मिश्रा स्वीट्स के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मिठाई का खवा अस्वच्छ वातावरण में और खुले में तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने खाद्य रू 12740 रुपये मूल्य का 49 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त कर नष्ट कर दिया, क्योंकि वह खराब होने वाला पदार्थ था। अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण उक्त प्रतिष्ठान का पंजीकरण तत्काल निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा ता. सिन्नर शाह स्थित आरोही दुग्ध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र के निरीक्षण के दौरान, विश्लेषण के लिए गाय के दूध का एक नमूना लिया गया। उसमे पाया गया कि उक्त प्रतिष्ठान का स्टॉक रजिस्टर गलत था और उसे सुधार नोटिस जारी किया गया है। दहीवंडी रोड, रामपुर, सिन्नर शाह स्थित मकान और उसके बगल में स्थित गोदाम का निरीक्षण किया गया। दूध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन का भी निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानके अधिकारी नियम से आरोपी संजय उशीर पाटिल ने भंडारण, संचालन और बिक्री के संबंध में उक्त वाहन की जांच की।यह वाहन अपने व्यवसाय के लिए किराए पर लिया गया है और किरण विनायक देशमुख के विघ्नहर्ता दुग्ध संग्रहण केंद्र, सोमथाने, सिन्नर के लिए किराए पर दूध का परिवहन कर रहा है।
उक्त वाहन को निर्देश दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत व्यवसाय के लिए आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक वह किसी भी प्रकार का खाद्य परिवहन व्यवसाय न करे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी खाद्य व्यवसायी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खाद्य व्यवसायियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य उत्पादन और नासिक खाद्य प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त (खाद्य) मंगेश माने ने नागरिकों से अधिनियम 2006 के तहत नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने और किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता, स्वच्छता या सुरक्षा के बारे में संदेह होने पर नासिक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत दर्ज करके सुरक्षित खाद्य अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की चुनौती दी।




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