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Gujarat News नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 138 के तहत 1,35,00,000 (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) की शिकायत में आरोपी बरी

रिपोर्टर पठान अकबरखान वडोदरा गुजरात

वडोदरा कोर्ट में जज श्री एच. एस. देसाई साहेब की अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा एक्ट के सेक्शन 138 के तहत 1,35,00,000 रुपये (एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये) की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे इलियास सोलंकी ने केस नंबर /4955/2019 के साथ दर्ज किया था, जिसमें आरोपी की तरफ से कबीर ए. बोदीवाला पेश हुए थे। इस शिकायत में, आरोपी की तरफ से कबीर ए. बोदीवाला की मजबूत दलीलों को मान लिया गया और आरोपी हितेशा भट्ट को पब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया और आज माननीय कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

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