ब्रेकिंग न्यूज़

Uttar Pradesh News 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए, ऐसा करना दंडनीय अपराध है ।

रिपोर्टर रफ़ी उल्लाह खान रामपुर उत्तर प्रदेश

थाना एएचटीयू जनपद रामपुर आज दिनांक 23.06.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर के निर्देशन मे, अपर पुलिस अधीक्षक व नोडल अधिकारी क्षेत्राधिकारी टांडा के कुशल पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास किशोर बाल / मानव तस्करी, श्रम उन्मूलन, बाल विवाह थाना AHTU पुलिस, श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन ,संयुक्त टीम जनपद रामपुर, द्वारा बालश्रम उन्मूलन अभियान, बालभिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, बालविवाह तथा महिलाओं से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी देने के साथ-साथ जनजागरुकता अभियान चलाया गया ।

दौराने चेकिंग अभियान थाना कोतवाली, भोट व बिलासपुर में होटल ढाबा, कारखाना मोटरसाइकिल दुकान अन्य दुकानों आदि से 06 बच्चों को रेस्क्यू कर बालश्रम से मुक्त कराकर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी । इसी क्रम में भिन्न-भिन्न दुकानों के सेवायोजकों को बाल श्रम अधिनियम के बारे में बताया गया एवं बालश्रम रोकथाम से सम्बन्धित, मेडिकल स्टोर, मुख्य चौराहों, होटल, ढाबा मालिकों को हिदायत दी गयी कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए, ऐसा करना दंडनीय अपराध है ।

ChatGPT Image Jun 19, 2026, 03_57_34 PM

Related Articles

Back to top button