Madhya Pradesh News जिन पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी वे ही कर रहे गड़बड़ी लगातार सामने आ रहे मामले
ग्राम पंचायत सांवरी सचिव व्दारा किया गया लोक सूचना अधिकार अधिनियम के नियमों का उल्लंघन

रिपोर्टर दिनेश रबेडे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा -मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में आए दिन भ्रष्टाचार एवं अनियमिताएं पाई जा रही है नतीजा यह है कि अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना लाखों रुपए के भ्रष्टाचार होने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होना यह किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण साबित करता है ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में लोक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर अधूरी जानकारी ग्राम पंचायत के सचिव कृष्ण कुमार डेहरिया द्वारा दी जा रही है मामला कुछ इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी पहली बिंदु साप्ताहिक जन बाजार ठेका मार्च 2010 से मार्च 2026 तक का कैसबुक में लिखा हुआ रिकार्ड बैंक पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई थी जिसमें सचिव कृष्ण कुमार डेहरिया द्वारा जवाब दिया गया बाजार ठेका नीलामी का कैश बुक में नहीं लिखा जाता है तो इससे यह साबित होता है कि बाजार ठेका मे जो राशी पंचायत व्दारा वसूली कि वह राशि विकास कार्यों की राशि जैसे सरपंच उप सरपंच और सचिव की जेब में गई इससे यह साबित होता है कि जब सरपंच उप सरपंच और सचिव द्वारा विकास कार्यों की राशि को नहीं छोड़ा जा रहा है तो पंचायत द्वारा जो साप्ताहिक जन बाजार ठेका की राशि वसूली की जा रही है उसका रिकॉर्ड नियम के अनुसार प्रस्ताव पंजी बनकर हर वर्ष की जानकारी लिखने कि है लेकिन सचिव द्वारा नहीं लिखा जाना यह नियम के विरुद्ध है इस संबंध में चौंकाने वाली बात यह नजर आई की सचिव द्वारा कहा जा रहा है बाजार ठेका नीलामी का कैस बुक में नहीं लिखा जाता व बैंक पासबुक कि फोटो कापी मार्च 2010से मार्च 2026तक मांगी गई थी लेकिन सचिव महोदय द्वारा मार्च 11मार्च 2025 से 30मार्च 2026 तक की 8 पेज की सत्यापित प्रतिलिपि लोक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी जा रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा पूर्व में 15 वर्षों की राशि सरपंच सचिव उपसरपंच द्वारा गबन कर लिया गया है

दूसरा बिंदु में ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में पंचायत व्दारा किन-किन मंदिरों में राशि लगाई गई है पंचायत की राशि बिल वाउचर प्रस्ताव की फोटो कॉपी लोक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई इस संबंध में सचिव कृष्ण कुमार द्वारा जबाब दिया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी मंदिर में कोई राशि नहीं लगाई गई है तो फिर सांसद निधि विधायक निधि व्दारा जो धार्मिक स्थल में सार्वजनिक चबूतरा निर्माण रंगमंच निर्माण की राशि दी गई थी वह कहां गई जिसका उदाहरण गायत्री मंदिर और मनकामेश्वर चौड़ा बाबा धाम में देखा जा सकता है जहां ग्राम पंचायत सांवरी बाजार द्वारा सार्वजनिक चबूतरा निर्माण और रंगमंच निर्माण कराकर पंचायत से लाखों रुपए की राशि निकाली गई है लेकिन निर्माण निर्माण स्थल पर नहीं है तो फिर गया कहां सार्वजनिक चबूतरा निर्माण और रंग मंच निर्माण के लिए राशि पंचायत द्वारा निकाली गई है उसका विवरण पंचायत दर्पण एप में देखा जा सकता है तीसरी बिंदु नाली निर्माण का स्टेटमेंट 2026 एवं प्रस्ताव पंजी की प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई इस संबंध में सचिव कृष्ण कुमार डेहरिया द्वारा नाली निर्माण का एस्टीमेट वर्ष 2026 में अनुमानित प्रस्ताव पंजी की प्रतिलिपि दी गई जो लोक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सरासर गलत है अब देखना है यह होगा ग्राम पंचायत सांवरी द्वारा पहले लाखों रुपए के बिल लगाकर बगैर निर्माण करें सरपंच सचिव उपसरपंच द्वारा अपनी जेब गर्म कर लिया गया लेकिन अब लोक सूचना अधिकार अधिनियम का ही उल्लंघन किया जा रहा है अब देखना यह होगा कि होगा की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच उप सरपंच के ऊपर क्या कार्रवाई होती है




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