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Chhattisgarh भविष्य निधि के पैसे का गबन: व्याख्याता पहुँचा हाई कोर्ट, शासन को जवाब पेश करने का आदेश

ब्यूरो चीफ उदित कुमार कोरबा छत्तीसगढ़

बिलासपुर। व्याख्याता के वेतन से कटौती कर राशि उसके सीजीपीए अकाउंट में जमा न किये जाने से व्याख्याता ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने विस्तार पूर्वक सुनवाई कर राज्य शासन को तीस जून को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

पी एम श्री स्वामी आत्मानन्द विद्यालय मस्तूरी के व्याख्याता संजय पाण्डेय ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि- उनके वेतन से प्रति माह सीजीपीएफ की राशि की कटौती हो रही है ,परन्तु वह राशि उनके सीजीपीए खाते में नियमित तौर पर जमा नहीं हो रही है।
इस विषय में प्राचार्य टी संवर्ग जयप्रकाश ओझा को अनेक अभ्यावेदन दिया गया परन्तु जयप्रकाश ओझा ने न राशि उपलब्ध कराई न ही तत्सम्बन्धित कोई जानकारी दी ।कोषालय में चालान के माध्यम से जमा की गयी राशि की जानकारी और चालान की प्रति मांगे जाने पर भी प्राचार्य ने व्याख्याता को स्पष्ट मना करते हुए उल्टे व्याख्याता को ही उस पत्र/ नियम की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया जिसके तहत शासकीय कर्मचारी को चालान की प्रति उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
व्याख्याता संजय पाण्डेय को सूचना के अधिकार के तहत भी प्राचार्य टी संवर्ग जयप्रकाश ओझा ने गबन की गयी राशि की जानकारी नहीं दी । अपीलीय अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने प्राचार्य के इस कृत्य का संरक्षण- संवर्धन किया ।
व्याख्याता नेकलेक्टर , संयुक्त संचालक शिक्षा रामायण प्रसाद आदित्य और संचालक लोक शिक्षण संचनालय को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर गबन की गयी राशि उपलब्ध कराने की मांग की।
सक्षम अधिकारियों द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने और कोई कार्रवाई नहीं करने से विवश व्याख्याता ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपने वेतन से गबन की गयी राशि , देय तिथि तक वास्तविक ब्याज के साथ उपलब्ध कराने का निवेदन किया।

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