ब्रेकिंग न्यूज़

रीठी विकासखंड की करहिया नंबर- 1 के सरपंच पर वसूली के साथ-साथ होगी धारा-40 की कार्यवाही

रीठी विकासखंड की करहिया नंबर- 1 के सरपंच पर वसूली के साथ-साथ होगी धारा-40 की कार्यवाही, जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने गुणवत्ताहीन कार्य कराने पर बरती सख्ती

 

कटनी। जनपद पंचायत रीठी की ग्राम पंचायत करहिया नंबर-1 के सरपंच देवराज लोधी को वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना एवं गुणवत्ता विहीन सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराए जाने पर जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने सख्ती बरतते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वसूली योग्य राशि का निर्धारण करते हुए धारा 40 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की है। प्रेषित प्रस्ताव पर विहित अधिकारी, न्यायालय द्वारा आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह है मामला
संचालक, सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधो संरचना योजना के अंतर्गत फरवरी, 2024 में ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव द्वारा ईंट के स्थान पर पत्थर की जुड़ाई एवं निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सरिया लगाया जाकर गुणवत्ताहीन कार्य कराया गया। जनपद पंचायत रीठी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाने पर सचिव करन सिंह को निलंबित किए जाने की कार्रवाई माह सितम्बर 2025 में की जा चुकी है।
दो बार अवसर देने के बावजूद सरपंच द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं करना

जिला पंचायत द्वारा करहिया नंबर एक के सरपंच श्री देवराज लोधी को सितंबर एवं अक्टूबर 2025 में उक्त प्रकरण के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद प्रस्तुत करने लेख किया गया। किंतु श्री लोधी द्वारा वरिष्ठ कार्यालय की अवहेलना करते हुए प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरुप जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर द्वारा उक्त कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

Katni Madhya Pradesh News @ Repoter Shivcharan yadav

Indian Crime News

Related Articles

Back to top button