Gujarat News महिसागर जिले में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने को लेकर घोषणा की गयी
रिपोर्टर भोई स्मित महिसागर गुजरात
असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों के कारण सार्वजनिक सुरक्षा के साथ-साथ शांति के माहौल को भी खतरा होता है, जिससे नागरिकों, जनता, जनता के बीच असुरक्षा और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। इस प्रकार के तत्वों को नियंत्रित करने और निगरानी करने और ऐसी गतिविधियों को होने से रोकने के लिए राजमार्ग सड़कों पर होटल, मॉल, शॉपिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा आदि पर सीसीटी स्थापित किए जाते हैं। महीसागर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीवी लता द्वारा रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ कैमरे (नाइट विजन और हाई डेफिनेशन) रखने और सभी असामाजिक गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके तहत जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पंप के ऊपर और पेट्रोल पंप के अगल-बगल की दुकानों पर और होटलों के भोजन कक्ष पर और अगल-बगल की दुकानों पर और सभी टोल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. हाईवे पर प्लाजा इस तरह से बनाए जाएं कि साफ-साफ दिखाई दे सके, साथ ही मॉल और शॉपिंग सेंटर में आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और वाहन चोरी और डकैती जैसे गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जा सके और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। सीसीटीवी के जरिए ड्राइवर और उसके बगल वाले व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। कैमरा नाइट विज़न कैमरा (हाई डेफिनेशन) से सुसज्जित होना चाहिए।सीसीटीवी, नाइटविज़न कैमरा (हाई डेफिनिशन) रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ 2. कम से कम 15 दिनों के लिए कैमरा डेटा का भंडारण और इसे देखने की जिम्मेदारी परिसर के प्रबंधक की होगी, भवन के बाहर पीटीजेड कैमरे की स्थापना, सभी पार्किंग स्थानों में इस तरह से कैमरे की स्थापना की जाएगी। संपूर्ण स्थान, स्वागत केंद्र, लॉबी, बेसमेंट और सार्वजनिक क्षेत्रों को कवर करना। कैमरों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि उन सभी स्थानों पर पूर्ण कवरेज हो जहां जनता की पहुंच हो। इस घोषणा का उल्लंघन या अवहेलना करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा-223 के अनुसार दंड का भागी होगा।