Haryana News अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन अलर्ट बाल विवाह रोकने में आमजन सहयोग करें : सरिता शर्मा बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 व 100 नम्बर पर दें

रिपोर्टर सतीश शर्मा नारनौल हरियाणा
नारनौल, 8 अप्रैल। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा की अध्यक्षता में आज बाल विवाह रोकने के लिए नायन, नियामतपुर व नांगल चौधरी राजकीय विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वह इस सामाजिक मुद्दे पर गंभीरता के साथ विचार करें।
इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने कहा कि बाल विवाह कानूनी अपराध है।अक्षय तृतीया पर जिले में बाल विवाह की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इस पर रोक लगाने के लिए आमजन का सहयोग भी जरूरी है। सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना कोई भी हेल्पलाइन नंबर 181 अथवा 100 नम्बर पर दे सकता है।
उन्होंने विवाह संपन्न करवाने वाले पंडितों, मौलवी व पादरी से भी आह्वान किया कि शादी सम्पन्न करवाते हुए लड़का लड़की की उम्र का विशेष ध्यान रखें। अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम व लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो इसकी सूचना प्रशासन को देकर शादी रुकवाने में प्रशासन का सहयोग करें।
श्रीमती शर्मा ने स्पष्ट किया कि जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है उसको 2 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था होने के कारण लड़का व लड़की शादी की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होते हैं तथा निर्धारित समय से पहले विवाह होने पर उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी बाधित होता है। ऐसे में हम सबको जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बाल विवाह रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। यह एक सामाजिक समस्या है इसमें समाज के हर नागरिक का सहयोग जरूरी है।