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Madhya Pradesh News राधेश्याम शर्मा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुर प्रदेश द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के तहत धारा 6 और 1 के अंतर्गत भी नहीं दी जा रही जानकारियां खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं

राज्य प्रबंध संपादक बृजेश शर्मा शिवपुर मध्य प्रदेश

मार्गो के रोड निर्माण कार्यों में की गई अनियमिताएं, बिना गुणवत्ता के तथा एस्टीमेट से ज्यादा किया भुगतान वर्तमान में कार्य पड़े अधूरे की जा रही खानापूर्ति

आवेदन करता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 और 1 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया आवेदन करता द्वारा जानकारी संबंधित दिनांक 13/12/2023 जिसमें मांगी गई जानकारी राडेप रिच मार्क, बाजारली कल पट्टा रोड, पहेला मसवानी रोड, दातार जैनी रोड इन सब मार्गों की एम बी, ग्राफ एम बी, ड्राइंग एम बी, तथा किए गए कार्यों का एस्टीमेट संबंधित जानकारी मांगी गई थी क्योंकि किए गए मार्गो के कार्य पूर्ण गति से नहीं हुए और एस्टीमेट से ज्यादा भुगतान कर दिया गया, कार्यों की गुणवत्ता भी सही नहीं है इस शंका के आधार पर आवेदन करता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई दिनांक 13/12/2023 को परंतु कार्यपाली यंत्री राधेश्याम शर्मा जी लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र लिखकर आवेदन करता को आपका पत्र संदर्भ दिनांक 13/12/2023 विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा चाहे गए मार्गों के अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है यह लिखकर सूचना पत्र आवेदन करता को पत्र क्रमांक 0010/तक /नाका अधिकार/2023 दिनांक 02/12/2023 लिखकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कार्यपाली यंत्री यह भूल हड़बड़ाहट मैं सूचना मांगने से पहले ही पत्र लिख डाला आवेदन करता को, कार्पल यंत्री सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं

सीधा-सीधा इसमें घोटाला करप्शन हुआ है जिसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी है करवाई जाना उचित है जांच होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होना जरूरी है ताकि ऐसे घोटाले बाजों से प्रदेश वह जिले को बचाया जा सके

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