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Madhya Pradesh News अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में दिए गए आवश्यक निर्देश, पीड़ितों को शासन की सहायता का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें |

रिपोर्टर प्रदीप कुमार मिश्र त्योंथर रीवा मध्यप्रदेश

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न हुईं बैठक में अत्याचार पीड़ितों को शासन स्तर से मिलने वाली सहायता की समीक्षा की अधिकारियों को निर्देश दियें कि पीड़ितों को सभी प्रकार कि सहायता दिलाने में तत्परता करते तथा पीड़ित गवाहो एवं उनके आश्रितो को यात्रा भक्ता एवं भरण पोषण की सहायता दिलाये कलेक्ट्रेट मे आयोजित बैठक के दौरान जिले में सामाजिक पुनर्वास के प्रकरणो के चिन्हाकन मे कमी होने पर नाराजगी ब्यक्त की तथा निर्देशित किया कि पीड़ितों को मिलने वाली सहायता की जानकारी के लिए प्रचार प्रसार करें ताकि पीड़ितों को समय पर सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध हो सके आमजनों के प्रकरणो का चिन्हाकन कर पात्र हितग्राहियो को सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश अधिकारियो को दियें गए बैठक में उपस्थित जनों से भी अपेक्षा की कि अत्याचार पीड़ित ब्यक्तियों को सहायता दिलाने में सहयोग करें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जनों में सहायता संबंधित प्लेक्स व अन्य प्रचार सामग्री रखने के निर्देश दिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में योजनाओं के प्रचार प्रसार के केम्प आयोजित करें बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति के 93प्रकरणो मे 86.50लाख रूपये तथा अनुसूचित जनजाति के 42 प्रकरणो मे 35.94लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत कर वितरित कर दी गईं है आकस्मिकता नियम के तहत पांच प्रकरणो में 24.75लाख रूपये की राशि तथा 5मानसिक निर्वाह भक्ता के तौर पर 90हजार रूपये स्वीकृत कियें गए हैं बैठक में पुलिस थानो में दर्ज प्रकरणो के चलान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए जिसके तहत बताया गया कि दर्ज 271प्रकरणो मे 160 मे चलान प्रस्तुत किया गया जिनमें से 210प्रकरण राहत हेतु प्रेषित किये गए इस दौरान न्यायालयो मे प्रस्तुत प्रकरणो की भी समीक्षा की गईं बैठक मे अपर कलेक्टर सैलेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर जिला अभियोजन अधिकारी जनप्रतिनिधि तथा जिला संयोजक डी एस परिहार उपस्थित रहें |

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