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Chhattisgarh News यातायात नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 112 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 33,600 रूपये समन शुल्क लिया गया।

मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले, बिना रिफलेक्टर ग्लास के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर की गई कार्यवाही

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जा रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 112 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर कुल 33,600 रूपया समन शुल्क लिया गया। जिसमें बिना रिफ्लेक्टर ग्लास के वाहन चलाते पाए जाने पर 59 वाहन चालकों से 17,700 रूपये, नंबर प्लेट अस्पष्ट होने से 09 वाहन चालकों से 2700 रूपये, नो पार्किग में गाड़ी करने वाले 10 वाहन चालक से 3000 रूपये, मोटर सायकल में तीन सवारी चलने वाले 09 चालकों से 2700 रूपये, वाहन का हेडलाइट आधा काला नही करने वाले 07 वाहन चालकों से 2100 रुपये एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 18 वाहनों पर कार्यवाही कर 5400 रूपया वसूल किया गया। इस प्रकार मोटरयान अधिनियम के तहत् कार्यवाही करते हुये 112 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही कर 33,600 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया साथ ही वाहन चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश दी जा रही है।

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