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Chhattisgarh News हिंदू समुदाय के आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी गढ़ गिरफ्तार अकलतरा पुलिस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्यवाही।

रिपोर्टर राकेश कुमार साहू जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़

जांजगीर चांपा 27 जुलाई को अकलतरा थाना को सबसे बड़ी कार्यवाही करनी पड़ी जिसमें की हिंदू समुदाय के आस्था को ठेस पहुंचाने वाले आरोपी घर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। आरोपी गढ़ है असलम बैंग उम्र 28 वर्ष साकीन कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा देवेंद्र नेताम उम्र 20 वर्ष साकीन कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा दिल हरण उर्फ़ उन् ही यादव उम्र 50 वर्ष साकीन कोटमीसोनार थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा तीनों निवासी एक ही जगह के हैं जिन्हें अकलतरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई है। आरोपी गढ़ के विरुद्ध धारा 295 ए 34 भारतीय दंड विधान छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत धारा 4 10 के तहत कार्यवाही की गई है। हिंदू धर्म पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए त्वरित आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। समाचार यह है कि आवेदक प्रहलाद विश्वकर्मा पिता स्वर्गीय पुनिराम विश्वकर्मा निवासी कोटमीसोनार के द्वारा लिखित आवेदन पेश किया गया 257 23 को रात्रि करीब 11:00 बजे गांव के उपरोक्त तीन व्यक्ति के द्वारा नाम असलम बैग देवेंद्र नेताम दिल हरणं यादव द्वारा गौ माता को मारते पीटते घसीटते जेहान खान के घर के सामने सकरी गली में ले जाकर दोनों तरफ से घेर कर मारपीट किए तथा असलम बेग ने धारदार चाकू से गौ माता पर वार किया जिससे गौ माता के साथ लोगों को काफी पीड़ा हुई तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया की रिपोर्ट आरोपियों के विरुद्ध धारा 295 ए 34 भारतीय दंड विधान छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 10 कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गढ़ असलम बेग पिता रसूल बैग उम्र 28 वर्ष देवेंद्र नेताम पिता गुरुवार नेताम उम्र 20 वर्ष दिलहरण यादव पिता सिद्धू यादव उम्र 50 वर्ष तीनों आरोपी कोटमीसोनार के रहने वाले थाना अकलतरा के अंतर्गत आने वाले गांव के रहने वाले हैं जिनके विरुद्ध सबूत पाए जाने की स्थिति में तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 27 /7/ 23 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस कार्यवाही में अकलतरा थाना के प्रभारी सत्य कला रामटेके उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार मिश्रा सहायक उपनिरीक्षक अरुण सिंह सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार सहायक उपनिरीक्षक सियाराम यादव आरक्षक वीरेश सिंह बृजपाल बर्मन अजय भानु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या है धारा 295 किस धारा के अंतर्गत किसी भी धर्म किसी भी पशु संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत आती है यह जिसके तहत 2 वर्ष की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान रहता है यह जमानती धारा नहीं रहता है। ऐसा ही एक प्रकरण दुर्ग जिले में घटित हुआ था साहू समाज की कुलदेवी मां कर्मा को गाली गलौज करने के विरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ में सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था उसी परिदृश्य में अकलतरा थाना द्वारा कार्यवाही किया गया। इस प्रकरण को थाना प्रभारी द्वारा गंभीरतापूर्वक लेते हुए विवेचना किया और विवेचना के दौरान सबूत पाए जाने की स्थिति में तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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