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Maharashtra News POCSO और किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए संभाग स्तरीय बैठक 30 जून को

रिपोर्टर अनय कांबले पुणे महाराष्ट्र

 पुणे   यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान करना और संबंधित की समीक्षा करना। पुणे संभाग के 5 जिलों में मामले। महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट। सुशीबेन शाह ने दी. इन दोनों कानूनों के कार्यान्वयन और निगरानी के संबंध में, पुणे डिवीजन के 5 जिलों के सभी संबंधित प्रशासनिक तंत्र यानी बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल गृहों के अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष बाल संरक्षण के प्रतिनिधि इकाई, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवीक्षा अधिकारी, चाइल्ड लाइन एवं निजी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक दिनांक. इसका आयोजन 30 जून को सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) में किया गया है. इस बैठक में उपरोक्त दोनों कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इस बैठक में भाग लेने वाले विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये सुझाव एवं सिफ़ारिशें राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। इन सिफ़ारिशों के संबंध में, एड. सुशीबेन शाह द्वारा दिया गया। कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर के तीन जिलों की दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच और सांगली और पुणे जिलों की दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे के बीच समीक्षा की जाएगी। विधान परिषद के उपसभापति डाॅ. नीलम गोरे, संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुणे पुलिस अधीक्षक सहित आयोग के सदस्य और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

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