Punjab News स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट के बारे में जागरूक किया

रिपोर्टर कुलभूषण वर्मा फतेहगढ़ साहिब पंजाब
सिविल सर्जन डॉ. देविंदरजीत कौर के निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवजोत कौर के नेतृत्व में सरहिंद शहर में दुकानदारों को कोटपा एक्ट के बारे में जागरूक किया गया और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। अधिनियम का. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवजोत कौर ने बताया कि तंबाकू के खिलाफ जागरूकता के लिए डॉ. नवनीत कौर, एएमओ नरिंदर सिंह और एसआई इंद्रजीत सिंह और जगरूप सिंह की टीम आज सरहिंद शहर बाजार में स्थित है। वहीं कमेटी पार्क के पास आम जनता व दुकानदारों को तंबाकू के दुष्प्रभाव व कोटपा एक्ट के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति खाने-पीने की वस्तुओं के साथ-साथ तंबाकू बेचकर कोटपा का उल्लंघन करता है और ऐसा करता है तो विभाग द्वारा समय-समय पर जांच कर उनका चालान किया जाता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके सेवन से मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर होने का खतरा रहता है। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

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